नई दिल्ली। राजधानी में 13 सितंबर को हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट की घटना में शामिल संदिग्ध आतंकवादी जियाउर रहमान के पिता अब्दुल रहमान को सेशन कोट ने जमानत मंजुर कर ली । अब्दुल रहमान जामिया नगर के बाटला हाउस के एल-18 फ्लैट का संरक्षक है। उसे 21 सितंबर को धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोपी बनाया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पिंकी ने रहमान को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। रहमान उत्तर प्रदेश सरकार में स्टेनोग्राफर की नौकरी करता है। इस पर फ्लैट के मालिक मोहसिन निसार ने आरोप लगाया था। निसार भी उत्तर प्रदेश सरकार में इंजीनियर हैं। निसार ने रहमान पर फ्लैट किराये पर देते वक्त उसके हस्ताक्षर की नकल करने का आरोप लगाया था। 24 सिंतबर को अदालत ने रहमान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।